नेपाल सरकार ने हाल ही में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स (पूर्व ट्विटर), फेसबुक और अन्य 23 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध उन प्लेटफॉर्म्स पर लगाया गया है जिन्होंने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में खुद को निर्धारित सात दिनों की समय सीमा में रजिस्टर नहीं कराया था। सरकार ने कंपनियों को 28 अगस्त से सात दिन की डेडलाइन दी थी, जिसके समाप्त होते ही यह फैसला लिया गया। इस आदेश के बाद नेपाल टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को इन ऐप्स को ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के बाद हुआ, जिसमें कहा गया था कि देश में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियमित करने हेतु कानून बनाना जरूरी है। टिकटॉक, वाइबर, निम्बज जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स ने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है, इसलिए वे नेपाल में इस्तेमाल होते रहेंगे। प्रतिबंधित ऐप्स में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, वॉट्सऐप, रेडिट, लिंक्डइन, स्नैपचैट, डिस्कॉर्ड, पिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचैट, टम्बलर सहित कई नाम शामिल हैं.
सरकार का कहना है कि यह कदम अपने नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराध रोकने, और कंटेंट की निगरानी व नियंत्रण के लिए उठाया गया है। वहीं, आलोचकों के अनुसार, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने और असहमति की आवाज दबाने का प्रयास भी हो सकता है